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Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: 10 लाख लोन के लिए आवेदन शुरू

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1 जुलाई 2024 से शुरू हो चूका है. इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, तथा अल्पसंख्यक का वर्ग के उद्यमी उठा सकते हैं. इस योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31/07/2024 है. यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द Online Portal udyami.bihar.gov.in पर जा कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक, प्रोजेक्ट लिस्ट तथा सब्सिडी की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आदि की पूरी जानकारी निचे उपलब्ध कराइ जा रही है.

दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक बार फिर से फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हो चुकी है.  इस बार यह योजना बिहार के सभी वर्गों के लोगों के लिए निकाली गई है. जिसमे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), अल्पसंख्यक के अलावा युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अनारक्षित (UR) वर्ग के लोग भी शामिल हैं. साथ हीं साथ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार के सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 Summary

Yojana NameMukhyamantri Udyami Yojana
Financial Year2024-25
Category of ApplicantsSC, ST, EBC, Female, Yuwa, Minority
Eligibility12th Pass
LocationBihar
Last Date31/07/2024
WWW.BIHARSARKARINAUKRI.COM

 

Important Dates

  • दिनांक 01/07/2024 शुबह 11 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चूका है.
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31/07/2024 शाम 5 बजे तक है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 से सम्बंधित प्रमुख बिंदु

⇒ कुल स्वीकृत राशि का 50% अनुदान (Subsidy) के रूप में दिया जायेगा.
⇒ कुल परियोजना लागत का केवल 50% ब्याज मुक्त लोन हीं चुकाना होगा.
⇒ लोन भुगतान करने के लिए 7 वर्ष (84 समान किस्तों में) का समय दिया जायेगा.
⇒ चयन के बाद लाभुकों के प्रक्षिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 की व्यवस्था की गई है. 
⇒ इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योग की स्थापना की जा सकती है.
⇒ स्वीकृत की गई राशि अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान किया जायेगा.
⇒ इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को हीं मिलेगा.

 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

यदि आप यह जानना चाहते हैं की बिहार उद्यमी योजना क्या है? तो बता दें की बिहार मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली यह एक सब्सिडी लोन योजना है जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दी जाती है. इस योजना की खासियत यह है की कुल लोन की राशी पर 50% की सब्सिडी भी दी जाति है. उदाहरण के लिए, यदि अपने इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का लोन लिया है तो केवल आपको 5 लाख रुपये हीं बैंक को चुकाना होगा वो भी 84 किस्तों में (7 वर्षों में), बाकी बचे 5 लाख रूपये को सरकार द्वारा माफ़ कर दी जाएगी, अर्थात 5 लाख अनुदान के रूप में दे दिया जाएगी.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु पात्रता

  • आवेदन बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता Intermediate (10+2) / ITI / Polytechnic Diploma अथवा समकक्ष होना चाहिए.
  • उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बिच होना चाहिए.
  • वो बिहार के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हों
  • वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हों.

बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट 2024-25

Directorate of Technical Development, Department of Industries, Govt. of Bihar द्वारा इस बार जारी किए गए Mukhyamantri Udyami Yojana Project List 2024 की कुल संख्या 51 है. जो भी उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत अपना Start-up शुरू करना चाहते हैं वो इन्हीं 51 प्रोजेक्ट लिस्ट में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लिस्ट 2024 पूरी जानकारी हमारे दुसरे आर्टिकल में मिल जाएगी.

पूरी जानकारी: बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट 2023-24

उद्यमी योजना लोन रीपेमेंट की अवधि

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना के लिए स्वीकृत की गई राशी का री-पेमेंट लाभुकों द्वारा बैंक को 84 किस्तों में किया जायेगा. यह 84 किस्त पूरा करने में 7 वर्षो का समय लगता है. स्वीकृत की गई लोन की राशी का केवल 50% का हीं भुगतान करना होता है, बाकि बचे 50% की राशी को सब्सिडी के रूप में माफ़ कर दिया जाता है.

आवेदन करने के लिए डाक्यूमेंट्स की सूचि

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट की जानकारी निचे दी जा रही है.

  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मैट्रिक (10th) प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रूफ के लिए)
  • इंटरमीडिएट (12th) अथवा समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
  • संगठन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • फोटो (हाल हीं का खिंचा हुआ)
  • हस्ताक्षर
  • बैंक स्टेटमेंट (जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि शामिल हो)
  • रद्द किया गया चेक

ध्यान दें: Proprietorship के मामले में Personal Saving Account अथवा फर्म के नाम से Saving Account मान्य होगा. परन्तु लोन की राशी स्वीकृत होने के बाद आवेदक को अपने Personal Saving Account को फर्म के नाम से Current Account में परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा ताकि स्वीकृत की गई राशी को RTGS के माध्यम से उस अकाउंट पर भेजा जा सके.

Important Links

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Mukhyamantri Udyami Yojana 2024
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